मऊ। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग लगाने के लिए शिक्षित उद्यमियों, बेरोजगारों, आईटीआई प्रशिक्षण प्राप्त उद्यमियों तथा परम्परागत कारीगरों को अपने गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इसके लिए आयुसीमा 18 वर्ष से 50 वर्ष तक है। इच्छुक पात्र लोग आनलाइन आवेदन पत्र भेज सकते हैं।
जिला ग्रामोद्योग अधिकारी राजेन्द्र प्रसाद ने बताया कि मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना में सामान्य पुरुष को पूंजीगत ऋण पर चार प्रतिशत और आरक्षित वर्ग (महिलायें, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, विकलांग एवं भूतपूर्व सैनिक) को पूंजीगत ऋण पर बिना ब्याज के ऋण दिये जाने का प्रावधान है। इसके तहत 10 लाख रुपए तक का ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रोजक्ट कास्ट का 10 प्रतिशत एवं आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को पांच प्रतिशत स्वयं लगाना होगा। एक जनपद एक उत्पाद वस्त्रो उद्योग जैसे साड़ी, लुंगी, गमच्छा आदि उद्योग लगाने वालों को विशेष वरीयता दी जायेगी। इच्छुक लोग 30 जून तक cmegp.data- center.com.in पर अपना आवेदन पत्र भेज सकते हैं। आवेदन पत्र आनलाइन ही स्वीकार किया जायेगा। अधिक जानकारी के लिये किसी भी कार्य दिवस पर जिला ग्रामोद्योग कार्यालय अंधा मोड़ भीटी मऊ तथा दुरभाष संख्या 7408410764, 9140477583 पर सम्पर्क कर सकते हैं।