जौनपुर । उप कृषि निदेशक हिमांशु पाण्डेय ने बताया कि जिन किसानों ने प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पी0एम0-कुसुम) योजना 2024-25 के अन्तर्गत सोलर पम्प लगवाने के लिए 28 फरवरी 2024 से अब तक विभागीय वेबसाइट www.agriculture.up.gov.in पर आवेदन किया है। उनकी सोलर पम्प की बुकिंग पहले आओ पहले पाओ के आधार पर की गई है। किन्ही कारणों से जिन किसानों ने निर्धारित अवधि के अन्दर कृषक अंश की धनराशि जमा नही की थी, उन सभी किसानों की बुकिंग 23 दिसम्बर 2024 को पुनः कन्फर्म की जायेगी। बुकिंग कन्फर्म का मैसेज कृषि निदेशालय स्तर से उनके पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर भेजा जायेगा।
उन्होंने किसानों से उक्त वेबसाइट के माध्यम से अवशेष कृषक अंश की धनराशि आनलाइन अथवा आफलाइन अपना टोकन चालान निकालकर टोकन में अंकित बैंक खाता संख्या में इण्डियन बैंक की किसी भी शाखा में टोकन में अंकित अन्तिम तिथि तक अवश्यक जमा कर दें। टोकन वैधता की अन्तिम तिथि बीत जाने के बाद कृषक अंश की धनराशि जमा न करने की दशा में पोर्टल से बुकिंग स्वतः ही निरस्त हो जायेगी। बुकिंग के समय जमा की गई टोकन मनी 5000.00 रुपए जब्त हो जायेगी।
यदि किसी अनजान व्यक्ति द्वारा अवशेष कृषक अंश की धनराशि जमा करने के लिए किसान को फोन किया जाता है अथवा अधिक छूट देने की बात की जाती है तो उनके बहकावे में न आयें। सोलर पम्प की बुकिंग कन्फर्म कराने की प्रक्रिया पूर्णतया पारदर्शी एवं आनलाइन है। सोलर पम्प संबंधी धोखाधडी से बचने के लिए तहसील स्तर पर उप सम्भाग कार्यालय एवं जनपद स्तर पर उप कृषि निदेशक, जौनपुर कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं।
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