मऊ। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी सुहेल अहमद ने बताया कि जनपद के व्यवसायिक वाहनों के वाहन स्वामियों के लिए दिनांक 06 नवम्बर, 2024 से एकमुश्त समाधान योजना 03 माह के लिए लागू की गई है। शासनादेश की प्रति वेबसाइट पर उपलब्ध है। ऐसे वाहन स्वामी जिनके व्यवसायिक वाहनों का कर बकाया है। ऐसे कर के भुगतान में विलम्ब पर लगने वाली शास्ति / जुर्माना में शर्तों के अधीन शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जायेगी। व्यवसायिक वाहनों के स्वामी पेनाल्टी में छूट का लाभ लेने के लिए आवेदन फार्म के साथ कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) मऊ के समक्ष हल्के मोटर वाहन (7500 किग्रा० सकल यान भार तक) आवेदन शुल्क के रूप में दो सौ रूपये की धनराशि एवं अवशेष यानों हेतु आवेदन शुल्क के रूप में पांच सौ रूपये की धनराशि सहित आवेदन प्रस्तुत करें। बकाया धनराशि एकमुश्त जमा करना होगा। अधिसूचना के अन्तर्गत ऐसे वाहन स्वामी जिनके मामले विभिन्न न्यायालयों के समक्ष लम्बित हों अथवा जिनके कर व शास्ति के विरुद्ध अपील, पनरीक्षण उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र) या उप परिवहन आयुक्त (यात्रीकर) के समक्ष लम्बित हों वे भी आवेदन के पात्र होंगे। ऐसे वाहन स्वामियों को वाद समाप्त करने के लिए सम्बन्धित न्यायालयों, उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र) एवं उप परिवहन आयुक्त (यात्रीकर) के समक्ष आवेदन करना होगा। समस्त वाहन स्वामियों से अपील की जाती है उक्त एकमुश्त समाधान योजना का लाभ अवश्य उठायें।