जौनपुर। दहेज प्रतिषेध अधिकारी/जिला प्रोबेशन अधिकारी विजय कुमार पाण्डेय ने कहा कि दहेज एक सामाजिक बुराई है। इसके चलते महिलाओं ने अकल्पनीय यातनाएं झेलीं हैं और उनके साथ अपराध हुए हैं। इससे भारतीय वैवाहिक व्यवस्था दूषित हुई है। शादी के समय ससुराल वालों को लड़की पक्ष की ओर से नकद या वस्तु के रूप में किया जाने वाला भुगतान दहेज के रूप में जाना जाता है। इस समय सरकार न केवल दहेज प्रथा को मिटाने के लिये संकल्पित है बल्कि बालिकाओं के उत्थान के लिये कई कानून (दहेज निषेध अधिनियम 1961) लेकर आई है। इन योजनाओं के माध्यम से सरकार समाज में सुधार करने का प्रयास कर रही है।
दहेज की समस्या से छुटकारा पाने में लोगों की सामाजिक और नैतिक चेतना को प्रभावी बनाना आवश्यक है। महिलाओं को शिक्षा देकर, आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान कर तथा दहेज प्रथा के खिलाफ कानून को प्रभावी ढंग से लागू कर उनकी मदद की जा सकती है। दहेज प्रथा अवैध है। साथ ही अनैतिक भी। इसलिये दहेज प्रथा की बुराइयों के प्रति समाज की अंतरात्मा को पूरी तरह से जगाने की जरूरत है ताकि समाज में दहेज की मांग करने वालों की प्रतिष्ठा गिरे। दहेज से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए दहेज प्रतिषेध अधिकारी विजय कुमार पाण्डेय के मोबाइल नम्बर 7518024045 अथवा महिला हेल्प नंबर 181 पर कॉल कर मदद ली जा सकती है।
अधिक जानकारी के लिए जौनपुर कलक्ट्रेट परिसर स्थित जिला प्रोबेशन अधिकारी के कार्यालय में या करंजाकला ब्लाक परिसर सिद्दीकपुर जौनपुर में स्थित वन स्टॉप सेन्टर कार्यालय में सम्पर्क कर मदद ली जा सकती है।