मऊ। उत्तराखंड सरकार ने चार धाम यात्रा में तीर्थ यात्रियों के लिए अनिवार्य पंजीकरण व्यवस्था लागू की है। इसके ध्यान में रखते हुए मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने सभी मंडलायुक्त और जिलाधिकारियों को इस संबंध में पत्र जारी किया है।
उत्तराखंड सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी के अनुसार बिना पंजीकरण यात्रा जाने पर तीर्थ यात्राओं को असुविधा हो सकती है। चार धाम यात्रा 2024 के लिए उत्तराखंड शासन ने यूआरएल https://registrationandtouristcare.uk.gov.in/signin.php अथवा मोबाइल एप टूरिस्ट केयर उत्तराखंड पर अनिवार्य पंजीयन की व्यवस्था की है। ऐसे हर श्रद्धालु, तीर्थ यात्री यापर्यटक, जो चार धाम (गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ एवं केदारनाथ) की यात्रा करना चाहते हैं, उन्हें इस यूआरएल अथवा ऐप पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। चार धाम यात्रा के लिए जिन यात्रियों ने पंजीकरण प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उन्हें चारधाम की यात्रा नहीं करने की सलाह दी गई है। ऐसे यात्री जिनका पंजीकरण नहीं है, वे निर्धारित चेक प्वाइंट्स पर ही रोक दिए जाएंगे। उसके आगे वह नहीं जा पाएंगे। अतः आवश्यक है कि तीर्थयात्री उन तिथियों पर ही यात्रा करें जिसके लिए उन्होंने पंजीकरण कराया है। इससे श्रद्धालुओं का आवागमन सुगम बनाने तथा धामों पर व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी। उत्तराखंड सरकार ने जारी एडवाइजरी में सभी टूर ऑपरेटरों और ट्रैवेल एजेंटों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि उनके ग्राहकों के यात्रा शुरू करने से पहले ही आवश्यक पंजीकरण कर लिया गया है।श्रद्धालुओं की सुविधा तथा चारधाम यात्रा 2024 के सफल प्रबंधन के लिए यह आवश्यक है। उत्तराखंड सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देशों से उत्तर प्रदेश के सभी इच्छुक तीर्थ यात्रियों को अवगत कराने के निर्देश मुख्य सचिव के पत्र के माध्यम से दिए गए हैं, जिससे प्रदेश के नागरिकों/ निवासियों की चार धाम की यात्रा सुगम एवं सुखद हो सके।